गोंदिया : अर्जुनी मोरगांव फौजदारी न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में सिरोली/महागांव के आरोपी को 1 साल की जेल और 80 हजार रूपये के मुआवजे की सजा सुनाई है. इस फैसले से आर्थिक ठगी करने वालों में हडकंप मच गया के है. जानकारी के अनुसार सिरोली/महागांव के प्रमोद टीकाराम मस्के ने अर्जुनी मोरगांव के राजेश हरिहरलाल राजाभोज से उधार ली गई रकम चुकाने के लिए गोंदिया डिस्ट्रक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक का चेक नंबर 051455, तारीख 27 दिसंबर, 2018 को दिया था. राजाभोज ने इस चेक का इस्तेमाल बैंक में जमा करने के लिए किया. बैंक ने राजाभोज को बताया कि यह चेक 2 जनवरी, 2019 को काफी रकम न होने की वजह से बाउंस हो गया. इस मामले में राजाभोज ने स्थानीय फौजदारी न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. न्यायालय ने प्रमोद मस्के के खिलाफ शिकायत दर्ज की और सबूतों और गवाही की जांच की. इस मामले में न्यायालय ने 1 दिसंबर 2025 को आरोपी प्रमोद टीकाराम मस्के को एक साल की कैद और 80 हजार रु. के मुआवजे की सजा सुनाई. उक्त मुआवजे की रकम आरोपी ने एक महीने के अंदर शिकायतकर्ता को रकम वापस न करने पर दो महीने की अतिरिक्त कैद का प्रावधान किया है. इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से एड. रवि केसलकर और आरोपी की ओर से एड. राजेश पालीवाल और एड. टी.डी. कापगते ने पैरवी की.





