गोंदिया : जिला पुलिस प्रशासन ने जिलाधीश तथा जिला दंडाधिकारी प्रजित नायर के निर्देश पर महाराष्ट्र प्रीवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटी (एमपीडीए) कानून के तहत कार्रवाई करते हुए अपराधिक प्रवृत्ती के एक अपराधी को एक वर्ष के लिए अमरावती जेल में भेज दिया गया. अपराधी का नाम देवरी निवासी राजेश उर्फ राजा सुदर्शन भारती (42) है.
देवरी निवासी शातिर अपराधि राजेश उर्फ राजा सुदर्शन भारती अपने नये साथियों के साथ मिलकर थाना क्षेत्र में गरीब मजदूरों, आम नागरिकों, आम व्यापारियों व कारोबारियों को हथियारों का भय दिखाकर, मारपीट कर, लूटपाट कर दहशत फैला रहा था. जिससे इस क्षेत्र के नागरिक भयभीत हो गए थे तथा उन्हें अपना दैनिक कार्य करने में भी कठनाईयों का सामना करना पड़ रहा था. साथ ही इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि उसका इरादा छोटे बच्चों को अपने साथ रखने, अपराधी बनाने और उन्हें अवैध गतिविधियों में शामिल करने का था. इसलिए उसके घर लोग, रिश्तेदार, पड़ोस की महिलाओं और यहां तक कि अपनी पत्नी के लिए भी खतरा पैदा कर दिया था. यहां तककि सार्वजनिक स्थानों, सरकारी कार्यालयों और अस्पतालों में काम करने वालों को भी अपने दैनिक कार्य करने में कठिनाई हो रही थी. उसके खिलाफ देवरी थाने में जुआ खिलाने जैने 16 मामले दर्ज है. उसके खिलाफ बार-बार कार्रवाई किए जाने के बावजूद उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ. वह क्षेत्र में अपराध करता रहा तथा शांति व व्यवस्था को भंग कर रहा था. इसलिए एमपीडीए कानून के तहत प्रस्ताव तैयार कर जिलाधीश को प्रस्तुत किया. जिसके बाद जिलाधीश प्रजित नायर ने एमपीडीए के तहत आरोपी की स्थानबद्धता का प्रस्ताव मंजूर किया. जिसके बाद 7 मई को आरोपी को 1 वर्ष के लिए अमरावती जेल में दाखिल कराया गया. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे, अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा के निर्देश पर उपविभागीय पुलिस अधिकारी विवेक पाटिल तथा देवरी थाने के पुलिस निरीक्षक प्रवीण डांगे, स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक दिनेश लबडे के मार्गदर्शन में उपविभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय देवरी के हवलदार देवचंद सोनटक्के, सिपाही निता कांबले, पुलिस उपनिरीक्षक वनिता सायकर, हवलदार प्रकाश गायधने, दुर्गेश तिवारी ने की.



