Wednesday, April 22, 2026

शातिर अपराधि को तीन माह के लिए किया जिले से तड़ीपार

गोंदिया : उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी चंद्रभान खंडाईत ने शहर से सटे फुलचूर नाका, गोंदिया निवासी शातिर अपराधि नरेश नारायण तरोणे (38) को तीन माह के लिए जिले से तड़ीपार कर दिया.
जानकारी के अनुसार, फुलचूर नाका, गोंदिया निवासी शातिर अपराधि नरेश नारायण तरोणे (38) के खिलाफ शहर थाना, ग्रामीण थाना, रामनगर व गोरेगांव थाने में खुन, खुन का प्रयास, गालीगलौज, हथियार दिखाकर मारपीट करना, धमकी देना ऐसे विभिन्न 9 मामले दर्ज है. रामनगर पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ बार-बार कार्रवाई करने के बावजूद उसके आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ है. इसके विपरीत उसके कृत्यों से क्षेत्र के लोगों के मन में भय व्याप्त हो गया है तथा क्षेत्र में सार्वजनिक शांति व व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया है. इसलिए रामनगर थाने के पुलिस निरीक्षक ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 56 (1), (अ), (ब) के तहत गोंदिया जिला सीमा से तड़ीपार करने के लिए उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी के प्रस्ताव प्रस्तुत किया. उपविभागीय अधिकारी व उपविभागीय दंडाधिकारी के आदेशानुसार उपविभागीय पुलिस अधिकारी ने उक्त तड़ीपार प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच निर्धारित समय में पूरी कर ली तथा उक्त अपराधि को गोंदिया जिले की सीमा से तड़ीपार करने की शिफारत की थी. जिसके अनुसार उपविभागीय अधिकारी व उपविभागीय दंडाधिकारी चंद्रभान खंडाईत ने शातिर अपराधि को तीन माह के लिए गोंदिया जिले से तड़ीपार कर दिया. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे, अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा के निर्देश पर उपविभागीय पुलिस अधिकारी रोहिणी बानकर व पुलिस निरीक्षक प्रवीण बोरकुटे के मार्गदर्शन में रामनगर पुलिस ने की है.

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