Friday, April 17, 2026
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न्यायालय के आदेश की अवहेलना : कुरहाडी ग्रा.पं. ने नहीं हटाया अतिक्रमण, अब पीड़ित जवान स्वयं हटाएगा अतिक्रमण…

गोंदिया : गोरेगांव तहसील अंतर्गत कुरहाडी ग्राम के निवासी निरंजन श्रावण येरणे यह सशस्त्र सीमा बल का जवान है। इनका मकान कुरहाडी ग्राम में स्थित है। लेकिन मकान की ओर जानेवाले रास्ते पर पड़ोसियों ने अतिक्रमण कर रस्ता बंद कर दिया है। रस्ते पर किया गया अतिक्रमण हटाने का आदेश न्यायालय तथा तहसीलदार गोरेगांव ने कुरहाडी ग्राम पंचायत प्रशासन को दिया था। लेकिन इस आदेश को भी कुरहाडी ग्राम पंचायत प्रशासन ने न मानते हुए अतिक्रमण नहीं हटाया है। जिसे देखते हुए अब स्वंय पीड़ित सशस्त्र सीमा बल का जवान निरजंन येरणे 23 जुन को रास्ते पर किया गया अतिक्रमण हटाएगा। इस तरह की चेतावनी तथा जानकारी ग्राम पंचायत, तहसीलदार व पुलिस विभाग को पत्र के माध्यम से दी है।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि, इस दौरान कोई घटना घटित हुई तो इसका जिम्मेदार ग्राम पंचायत तथा सरपंच रहेंगा। उक्त जानकारी निरंजन येरने द्वारा गोंदिया में आयोजित 21 जून को पत्र परिषद में दी है। इस संदर्भ में सशस्त्र सीमा बल के जवान शिकायतकर्ता निरंजन येरणे द्वारा जानकारी दी गई कि, कुरहाडी ग्राम में मकान होकर परिवार इस मकान में निवास करता है। पुर्व से ही मकान में आवागमन करने के लिए मुख्य मार्ग से 12 फिट चौड़ाई व 200 फिट लंबाई है। लेकिन पड़ोस के ही देवाजी उईके व रामाकांत मरस्कोल्हे इन्होंने रास्ते पर अतिक्रमण करते हुए इस रास्ते को ढाई फिट चौड़ाई तक कर दिया है, जिससे आवागमन नहीं हो पा रहा है। इस संदर्भ में अतिक्रमण हटाने के लिए कुरहाडी ग्राम पंचायत प्रशासन को पत्र लिखा गया, लेकिन अतिक्रमण हटाया नहीं गया। उसके बाद तहसील कार्यालय गोरेगांव से शिकायत कर अतिक्रमण हटाने की विनंती की गई, जिस पर रास्ते की जांच-पड़ताल करते हुए अतिक्रमण हटाने का आदेश तहसीलदार के माध्यम से ग्राम पंचायत को दिया गया। लेकिन इस आदेश को भी ग्राम पंचायत प्रशासन ने नहीं माना। आखिरकार पीड़ित शिकायतकर्ता ने जिला न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई और 4 नवंबर 2021 को न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने का आदेश सुनाया। पीड़ित जवान ने न्यायालय के आदेश की प्रत ग्राम पंचायत कुरहाडी, पुलिस थाना गोरेगांव को दी गई। इसके बावजुद भी कुरहाडी ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इस तरह न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना भी ग्राप प्रशासन द्वारा की गई। न्यायालय के आदेश के बाद भी न्याय नहीं मिल रहा तो अब स्वंय पीड़ित शिकायतकर्ता ने अतिक्रमण हटाने की भूमिका अपनाई है। चेतावनी दी कि, 23 जुन को अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया की जाएंगी और यदि इस दौरान कोई घटना घटित हो जाती है, इसके लिए कुरहाडी ग्राम पंचायत प्रशासन रहेंगा। इस तरह की जानकारी पत्र के माध्यम से दी है।

पदाधिकारियों ने निर्णय लेना चाहिए…
ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों ने उपरोक्त अतिक्रमण हटाने के मामले में निर्णय लेना चाहिए।
-शिवानंद गौतम, ग्राम विकास अधिकारी, कुरहाडी

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