Monday, April 13, 2026
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2 चोरों को छह माह का कारावास; 1-1 हजार रुपये जुर्माने की सजा

गोंदिया : गौतमनगर बाजपेयी वार्ड में एक घर में चोरी के मामले में न्यायालय ने दो आरोपी चोरों को दोषी करार दिया है. इस बीच, मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश कमल जयसिंघानी ने दोनों आरोपियों को छह माह का कारावास और एक-एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
जानकारी के अनुसार, गौतमनगर बाजपेयी वार्ड निवासी दिनेश मेश्राम यह मार्च 2024 में अपने परिवार के साथ किसी काम से गांव से बाहर गए था. 24 से 27 मार्च 2024 के बीच अज्ञात चोरों ने उसके घर का ताला तोड़कर अलमारी से जेवर और नकदी समेत कुल 56 हजार 500 रु. की चोरी की. फिर्यादी दिनेश मेश्राम की शिकायत पर 27 मार्च 2024 को शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया. शहर पुलिस ने इस मामले में आरोपियों की तलाश में तलाशी अभियान चलाया. इस बीच, गौतम नगर निवासी फरहान इसाक कुरैशी (21), कुलंदिर उर्फ कल्लू पुरुषोत्तम वालदे (21) को गिरफ्तार किया. इस मामले में आरोपियों के पास से 36,000 रु. का कीमती सामान भी जब्त किया गया. जांच के दौरान, आरोपियों के खिलाफ मजबूत सबूत एकत्र किए गए और शहर पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया. इस मामले में मजबूत सबूतों की जांच करने के बाद, न्यायाधीश कमल जयसिंघानी ने दोनों चोरों को दोषी पाया. मामले में दोषी ठहराते हुए, दोनों आरोपियों को छह महीने के कारावास और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई. इस मामले में सहायक संचालक सतिश घोडे के मार्गदर्शन में सहायक वकिल प्रणिता जोशी ने बहस की. न्यायालयीन कामकाज सिपाही शिल्पा साखरे ने देखा.

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